
सीहोर। एमपी विश्वास न्यूज
सीहोर/आष्टा।नाबालिग को घर में अकेली पाकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पॉक्सो न्यायालय सीहोर द्वारा आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। एवं 3500/- रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
मामला आष्टा के पार्वती थाना अंतर्गत आने वाली पीली खदान का है।
अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी राजा खां पिता चन्दू खां को दोषी पाते हुए धारा 3(2)(व्ही) एससी/एसटी एक्ट में आजीवन कारावास एवं 376(1) भादवि में 12 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 450 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 354 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 3(1)(W)(i) एससी/एसटी एक्ट में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 3500/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
शासन की और से विशेष लोक अभियोजक केदार सिंह कौरव द्वारा पैरवी की गई।
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