न्यायालय में राजीनामा होने के बाद भी आरोपी विक्की को 12 वर्ष का सश्रम कारावास।
पीड़िता को बहला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म कर विडियो और फोटो वायरल करने वाले आरोपी को विशेष न्यायालय द्वारा 12 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

सीहोर। एमपी विश्वास न्यूज
घटना का संक्षिप्त विवरण:-अभियोजन प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार हैं कि, पीड़िता द्वारा दिनांक 20.01.2023 को महिला थाना सीहोर में उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि मैं दिनांक 26.02.2019 को अपनी बुआ के देवर की शादी में आई थी और विक्की फोटो ग्राफर से शादी में मिली थी, तभी हम दोनो की जान पहचान हो गयी थी, विक्की ने मुझे अपना मोबाईल नंबर दे दिया था, फिर हम लोग एक दूसरे से बात करने लगे, दिनांक 27.08.2019 को विक्की का जन्मदिन था तो विक्की ने मुझसे बोला कि अपन लोग कैफे में चलते है, वही पर मेरा जन्मदिन बनायेगें तब मैं विक्की के साथ कैफे गई और हमने वहां पर जन्मदिन बनाया और विक्की मेरे साथ वही पर जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा, मैने मना किया तो विक्की नही माना और मेरी मर्जी के बिना मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाये और फोटो एवं मेरी शारीरिक संबंध के विडियों भी बनाये, तभी मैने विक्की को विडियो और फोटो डिलीट करने का कहा तो विक्की ने मुझसे रुपये मागें कि तुम रुपये दो तभी में अपने मोबाईल से विडियो और फोटो डिलिट करूंगा। जिसके लिये मैने विक्की को रुपये भी दिये थे। विक्की ने फोटो व विडियों को वायरल करने की धमकी देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाये। मेरे परिवार वालों ने मेरा रिश्ता इन्दौर कर दिया। जिसके बाद मेनें विक्की से बात करना बंद कर दिया तब विक्की मुझे धमकी देने लगा, तेरी शादी कही और नही होने दूंगा, तुझसे सिर्फ मे ही शादी करूंगा और अगर तूने मुझसे शादी नही की तो तेरे फोटो और विडियो वायरल कर दूंगा। मैंने विक्की से बोला कि अब मेरी सगाई हो गई है, मैं तुमसे बात नही करूंगी, तो विक्की ने फोटो एवं विडियों वायरल करने की धमकी देकर मुझे 20.12.2022 को मिलने बुलाया। मैं डर के कारण विक्की से मिलने कैफे मिलने गई वहॉ पर भी विक्की ने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाये और संबंध बनाने का विडियों बना लिया और कहने लगा यह विडियो में अब इन्दौर भी भेजूंगा। मेरे द्वारा मना करने के बाद भी विक्की ने मेरे फोटो और विडियो इन्दौर सेंड कर दिये, और हमारा रिश्ता टूट गया। पुलिस अनुसंधान की विवेचना के पष्चात् अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
यह कि प्रकरण में पीडिता एवं उसके माता-पिता ने अभियोजन कहानी का समर्थन नही किया और पीड़िता का डीएनए परीक्षण भी पॉजीटिव रहा। न्यायालय में आरोपी का पीड़िता से राजीनामा होने के बाद भी आरोपी को दोषसिद्ध ठहराया गया।
अभियोजन के तर्को एवं मौखिक बहस से सहमत होते हुए आरोपी विक्की अहिरवार पिता घनश्याम अहिरवार, उम्र 23 वर्ष निवासी ररहोना सॉकल, तहसील हुजूर, थाना बिलखिरिया जिला भोपाल। को माननीय न्यायालय द्वारा दोषी पाते हुए धारा 3(क) सहपठित धारा 4(1) पॉक्सो अधिनियम में 12 वर्ष का सश्रम कारावास और 1000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की और से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री केदार सिंह कौरव द्वारा की गई।
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