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जब्त किया अभिषेक डीजे बिना अनुमति तेज़ आवाज़ में बजा रहा था डीजे

जब्त किया अभिषेक डीजे बिना अनुमति तेज़ आवाज़ में बजा रहा था डीजे

आगामी दिनों में परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए तथा शासकीय भवन जैसे अस्पताल, न्यायालय, स्कूल आदि के आसपास डीजे बजाना प्रतिबंधित,

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा म. प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत डी.जे. जप्त कर डी.जे. संचालक के विरूद्ध कार्यवाही की गई

सीहोर, एमपी विश्वास न्यूज
थाना – कोतवाली
ज़िला सीहोर

सीहोर।पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती सुनीता रावत के निर्देशानुसर एवं नगर पुलिस अधिक्षक डॉ अभिनंदना शर्मा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोतवाली रविंद्र यादव द्वारा पूर्व मे आयोजित की गई बैठक में सभी संबंधित व्यक्तियों को निर्देशित किया गया था कि आगामी दिनों में परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए तथा शासकीय भवन जैसे अस्पताल, न्यायालय, स्कूल आदि के आसपास डीजे बजाना प्रतिबंधित रहेगा.

घटना दिनाँक 10.03.26 को पुराना बस स्टेंड सीहोर पर एक टाटा 207 DI क्रमांक MP39G0503, जिसके ऊपर अभिषेक डीजे लिखा था, वाहन पर लगे डी.जे. को बिना अनुमति के तेज आवाज में बजा रहा था, जिस से आने जाने वाले व्यक्तियों एवं आम जनता को समस्या उत्पन्न हो रही थी।

डी.जे. के बक्से ट्राले पर लगाने के लिये डीजे संचालक द्वारा ट्राले को मोडीफाई कर, ट्राले के आकर को परिवर्तित कर दिया गया था, जब पुलिस थाना कोतवाली सीहोर के सउनि नवतेश राजपूत द्वारा डी.जे. संचालक से लाऊड स्पीकर बजाने के संबंध में लिखित परमीशन की जानकारी माँगी गई, तो कोई भी लिखित परमिशन नहीं होना बताने पर, मौके पर डीजे को जप्त किया जाकर आरोपी डीजे संचालक के विरूद्ध थाना कोतवाली मे धारा 7/15 कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का अपराध कायम कर विवेचना मे लिया गया।

आरोपी अभिषेक राठौर पिता ध्रुव राठौर, उम्र 30 साल, निवासी आराकस मोहल्ला गंज सीहोर को माननीय न्यायालय उपस्थित होने का नोटिस तामील कराया गया।

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