Breaking News

जिले में कार्बाइड गन की बिक्री, खरीदी, उपयोग और भंडारण पर कलेक्टर ने लगाया पूर्णत: प्रतिबंध

जिले में कार्बाइड गन की बिक्री, खरीदी, उपयोग और भंडारण पर कलेक्टर ने लगाया पूर्णत: प्रतिबंध

कलेक्टर ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश

आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

सीहोर, एमपी विश्वास न्यूज
सीहोर, 25 अक्टूबर, 2025

सीहोर।कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बालागुरु के. ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के अंतर्गत जिले की सीमा के भीतर कार्बाइड गन के विक्रय, उपयोग तथा भंडारण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर बालागुरू के. द्वारा जारी आदेशानुसार पटाखों एवं विस्फोटक पदार्थों के साथ कार्बाइड गन का उपयोग जन-धन की हानि और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर बालागुरू के. द्वारा जिले में कार्बाइड गन का विक्रय, खरीद, उपयोग एवं भंडारण पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

कलेक्टर बालागुरू के. द्वारा जारी प्रतिबंधनात्मक आदेशानुसार सीहोर जिले अंतर्गत प्रतिबंधनात्मक पटाखा, आतिशबाजी, लोहा स्टील अथवा पीवीसी पाइपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्याधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखे (कार्बाइड गन) तैयार कर विक्रय किए जा रहे है। जिससे आम नागरिकों की सुरक्षा, शांति एवं पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

About राजेश माँझी

Check Also

चार साल बाद बना अद्भुत संयोग: न ग्रहण का असर, न भद्रा का साया, दिनभर बांधी जा सकेगी राखी

28 अगस्त को रक्षाबंधन पर बहनों को बड़ी राहत, सूर्योदय से पहले समाप्त होगी भद्रा; …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *