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अजय श्रीवास्तव को ईएनसी पद पर कार्य करने की अनुमति, इंदौर कोर्ट ने सुनाया फैसला,मिली क्लीन चीट

अजय श्रीवास्तव को ईएनसी पद पर कार्य करने की अनुमति, इंदौर कोर्ट ने सुनाया फैसला,मिली क्लीन चीट

सीहोर से अक्षय शर्मा…
एमपी विश्वास न्यूज

सीहोर।मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने भवन विकास निगम के प्रमुख अभियंता (ईएनसी) पद पर अजय श्रीवास्तव को कार्य करने की अनुमति दे दी है। न्यायालय ने 8 दिसंबर 2025 को लगाए गए स्टे को हटाते हुए यह आदेश दिया है।

जानकारी के अनुसार, अजय श्रीवास्तव का चयन ईएनसी पद के लिए जारी विज्ञापन के अंतर्गत भवन विकास निगम द्वारा किया गया था। चयन प्रक्रिया में दस्तावेज सत्यापन तथा गठित उच्चस्तरीय साक्षात्कार समिति द्वारा साक्षात्कार आयोजित किए गए थे, जिसमें प्राप्त सात आवेदनों में से चार अभ्यर्थियों को पात्र पाया गया था। उनमें से सर्वाधिक अंक प्राप्त कर अजय श्रीवास्तव का चयन किया गया था।

इस चयन प्रक्रिया को याचिकाकर्ता भूपेंद्र सिंह ने चुनौती दी थी, लेकिन न्यायालय ने सभी तथ्यों और अभिलेखों पर विचार करने के बाद स्टे हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस आदेश के साथ ही अजय श्रीवास्तव को उनके पद पर कार्य करने का अधिकार पुनः बहाल हो गया है।

इस निर्णय को प्रशासनिक स्थिरता और नियमसम्मत चयन प्रक्रिया की पुष्टि के रूप में देखा जा रहा है।

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