Breaking News

मुख्यमंत्री कन्यादान योजनान्तर्गत सामूहिक,विवाह/निकाह सम्मेलन आयोजन

मुख्यमंत्री कन्यादान योजनान्तर्गत सामूहिक,विवाह/निकाह सम्मेलन आयोजन

फार्म जमा करने की दिनांक 01 जनवरी 2025 से 15 जनवरी 2025 तक निर्धारित है।

  • 03 फरवरी 2025 को ग्रामीण खेल मैदान गाँवतालाब खैरी रोड इछावर में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है।

इछावर राजेश माँझी, एमपी विश्वास न्यूज

कार्यालय कलेक्टर (सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण) जिला सीहोर के पत्र कमांक/951/ मु.क.वि.नि.यो./2024 सीहोर दिनांक 04.12.2024 में दिये गये निर्देशों के पालन में मुख्यमंत्री कन्यादान योजनान्तर्गत नियमानुसार ब्लॉक स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 18.12.2024 को आयोजित की गई बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार विवाह / निकाह आयोजन हेतु दिनांक 03 फरवरी 2025 को ग्रामीण खेल मैदान गाँवतालाब खैरी रोड इछावर में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। सामूहिक विवाह / निकाह आयोजन के फार्म जमा करने की दिनांक 01 जनवरी 2025 से 15 जनवरी 2025 तक निर्धारित है. नियत दिनांक के पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जावेंगे। सामूहिक विवाह / निकाह सम्मेलन में गरीब कन्याओं का विवाह कार्यक्रम सम्पन्न किया जावेगा। सीहोर जिले के बाहर के आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। विवाह/निकाह के संबंध में आवश्यक शर्ते आवेदन पत्र के साथ संलग्न है एवं कार्यालय में सूचना पटल पर देखी जा सकती है।

आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजो का विवरण :-

1. वधू के अभिभावक का मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र।2. वधू व उसके वर के समग्र परिवार आईडी कार्ड की छायाप्रति (वर मध्यप्रदेश का निवासी नहीं होने की स्थिति में अनिवार्य नहीं), (वर/ वधू का समग्र ई-केवायसी अनिवार्य है)3. वधू व वर का आधार कार्ड की छायाप्रति।4. वधू व वर का आयु प्रमाण पत्र।। स्कूल का प्रमाण पत्र (टी.सी.). II. अंक सूची जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, III. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र, IV. मतदाता सूची / मतदान परिचय पत्र जिसमें आयु अथवा जन्म तिथि अंकित हो5. वधू व उसके वर के पासपोर्ट साईज के चार-चार फोटो ग्राफ।6. वधू व वर का मोबाईल नम्बर।7. कल्याणी (विधवा) होने की स्थिति में पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।8. परित्यक्त महिला होने की स्थिति में कानूनी रूप से तलाक होने का सक्षम न्यायलीन आदेश की प्रतिलिपि अनिवार्य है।9. यदि आवेदक मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक है तो श्रमिक पंजीयन कार्ड की छायाप्रति।10. यदि वधु व वर के दिव्यांग होने की स्थिति में दिव्यांगता प्रमाण पत्र के साथ यूडीआईडी कार्ड अनिवार्य है।11. वधु का जीवित बैंक खाते की पासबुक की छायाप्रति।

About राजेश माँझी

Check Also

📰 सीहोर जिले में अब आधुनिक और भरोसेमंद भवन निर्माण की सम्पूर्ण सुविधा — KS Construction बना लोगों की पहली पसंद

📰 सीहोर जिले में अब आधुनिक और भरोसेमंद भवन निर्माण की सम्पूर्ण सुविधा — KS …