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02 अक्टूबर को जिलेभर में होंगी ग्राम सभाएं आयोजित

02 अक्टूबर को जिलेभर में होंगी ग्राम सभाएं आयोजित

ग्राम सभाओं में अनेक बिंदुओं पर होगी चर्चा, सरकार की योजनाओं और अभियानों के बारे में नागरिकों को दी जाएगी जानकारी

प्रत्येक ग्राम सभा में आयोजित होगा दशहरा मिलन समारोह

सीहोर, एमपी विश्वास न्यूज
सीहोर, 01 अक्टूबर, 2025

सीहोर।शासन के निर्देशानुसार 02 अक्टूबर 2025 से जिले में ग्राम सभाओं के सम्मिलन का चरणबद्ध आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर बालागुरू के. ने जिले के सभी संबंधित अधिकारियों को आदि कर्मयोगी अभियान के अंतर्गत चयनित ग्रामों में ग्राम कार्य योजना के अनुमोदन को शामिल करते हुए ग्राम सभाएं आयोजित करने के निर्देश दिए हैं।

ग्राम सभा के अवसर पर प्रत्येक ग्राम सभा में “दशहरा मिलन समारोह” आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही किसान को उनकी सोयाबीन फसल का उचित दाम दिलाने के उद्देश्य से शुरू की गई भावांतर योजना के प्रावधानों एवं लाभ के बारे में चर्चा की जाएगी। ग्राम सभा में वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत ग्राम स्तर पर लबित समस्त पुनः परीक्षण तथा नवीन लंबित दावों का निराकरण के संबंध में चर्चा की जाएगी तथा सामुदायिक वन संसाधन के संरक्षण एवं प्रबंधन के ग्राम स्तर पर लंबित दावों का निराकरण तथा नवीन दावे तैयार कराना आदि कार्य किए जाएंगे

ग्राम सभा के अवसर पर पीएम जनमन योजना एवं धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत समस्त हितग्राहियों को लाभ प्रदाय की स्थिति पर चर्चा की जाएगी। आदि कर्मयोगी अभियान” अंतर्गत ग्राम विजन 2030 और ग्राम कार्य योजनाओं को अंतिम रूप देने पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित स्वस्थ नारी एवं सशक्त परिवार अभियान के संबंध में चर्चा की जाएगी।

ग्राम सभा में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किए आंगनबाड़ी केंद्रों में जन्म से 06 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं का शत प्रतिशत पंजीयन की समीक्षा की जाएगी तथा आंगनबाड़ी केंद्रों की सेवाओं के प्रति जागरूकता पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही सड़क पर रहने वाले बच्चों (स्ट्रीट चिल्ड्रन) की पहचान कर पुनर्वास के लिए किये जाने वाले प्रावधानों के सम्बन्ध में जागरूकता फैलाने का कार्य किया जाएगा। ग्राम सभा में नागरिकों को बच्चों की सहायता हेतु संचालित चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (POCSO) आदि के सम्बन्ध में जागरूक किया जाएगा। साथ ही ग्राम पंचायत में सम्पादित बाल विवाह की समीक्षा की जाएगी। इस दौरान सभी को बाल विवाह रोकथाम एवं बाल विवाह मुक्त पंचायत बनाने के लिए शपथ दिलाई जाएगी तथा जन्म के समय लिंगानुपात (SRB) में सुधार के लिए जागरूक किया जाएगा। विशेष ग्राम सभाओं में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत सम्मिलित पात्र परिवार एवं उन्हें वितरित राशन सामग्री की जानकारी का वाचन संबंधित उचित मूल्य दुकान के विक्रेता द्वारा किया जाएगा।

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