मुख्यमंत्री कन्यादान योजनान्तर्गत सामूहिक विवाह एवं निकाह सम्मेलन का भव्य आयोजन की तारीख घोषित
23 जनवरी 2026 को खेल मैदान गांव तालाब खेरी रोड इछावर में होगा आयोजन

इछावर, एमपी विश्वास न्यूज
इछावर।मुख्यमंत्री कन्यादान योजनान्तर्गत सामूहिक विवाह एवं निकाह सम्मेलन का भव्य आयोजन की तारीख घोषित की गई है।23 जनवरी 2026 को होगा आयोजन।


आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजो का विवरण एवं आवश्यक निर्देश :-
- मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना अंतर्गत वही जोडे पात्र होंगे जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करते हो साथ ही इनका बी.पी.एल. पोर्टल पर सत्यापन अनिवार्य है।
- आवेदन के साथ वर/वधु के पडोसियों का पंचनामा अनिर्वाय है जिसमें उस वार्ड पार्षद/वार्ड
प्रभारी/पंच/सरपंच / सचिव / रोजगार/सहायक के हस्ताक्षर हो।
- वधू के अभिभावक का मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र।
- वधू व उसके वर के समग्र परिवार आईडी कार्ड की छायाप्रति (वर मध्यप्रदेश का निवासी नही होने की स्थिति में अनिवार्य नहीं), (वर/ वधू का समग्र ई-केवायसी अनिवार्य है)
- वधू व वर का आधार कार्ड की छायाप्रति अनिवार्य है।
- वधू व वर का आयु प्रमाण पत्र। 1, स्कूल का प्रमाण पत्र (टी.सी.), II. अंक सूची जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, III, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र,
- . वधू व उसके वर के पासपोर्ट साईज के चार-चार फोटो ग्राफ।
- वधू व वर का मोबाईल नम्बर।
- कल्याणी (विधवा) होने की स्थिति में पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।
- परित्यक्त महिला होने की स्थिति में कानूनी रूप से तलाक होने का सक्षम न्यायलीन आदेश की प्रतिलिपि अनिवार्य है।
- यदि आवेदक मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक है तो श्रमिक पंजीयन कार्ड की छायाप्रति ।
- यदि वधु व वर के दिव्यांग होने की स्थिति में स्थाई दिव्यांगता प्रमाण पत्र के साथ यूडीआईडी कार्ड अनिवार्य है।
- वधु का जीवित बैंक खाते की पासबुक की छायाप्रति ।
- योजनान्तर्गत सामूहिक विवाह / निकाह सम्मेलन में सम्मिलित विवाह जोडों की अधिकतम संख्या 200 निर्धारित की गई है।
- एक व्यक्ति द्वारा 1 ही आवेदन जमा किया जावेगा।
- वर/वधु के अभिभावक ही आवेदन जमा करें।

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